- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- सुप्रीम कोर्ट ने दिए...
x
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट अदालत ने ई-जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना असम, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात ने शुरू कर दी है। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।
जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को रिहा करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट मित्र ने अदालत को बताया कि राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि कुल विचाराधीन कैदियों की सूची तैयार कर दी गई है। इनमें ऐसे कई कैदी हैं, जिन्हें जमानत दी गई लेकिन अन्य मामले दर्ज होने के कारण रिहा नहीं किया गया।
आकड़ों के अनुसार 5362 विचाराधीन कैदियों की जमानत की गई थी। इनमें 2129 को रिहा किया गया है, जबकि 600 को एक से अधिक मामले दर्ज होने के कारण रिहा नहीं किया गया। इसके अलावा 582 विचाराधीन कैदियों की याचिकाएं अदालत के समक्ष लंबित हैं।
अदालत ने एनआईसी को ऐसा ई-जेल सॉफ्टवेयर बनाने के आदेश दिए थे, जिसमें जेल विभाग जमानत देने और रिहाई की तारीख को दर्ज कर जाए। यदि कैदी को जमानत के बाद सात दिन के भीतर रिहा नहीं किया जाता है तो फिर एक स्वचालित ईमेल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को आदेश दिए थे कि जमानत की प्रति उसी दिन विचाराधीन कैदी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाए।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story