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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने आज कहा कि जंगली मुर्गा (लाल जंगली मुर्गा) को मारना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अपराध है, लेकिन जब यह सब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हुआ, तो न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा, "लाल जंगली मुर्गा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2022 के तहत संरक्षित पक्षी है, इसलिए इसे मारने के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अब जब रात के खाने का वीडियो वायरल हो गया है, तो मुख्यमंत्री यह कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जंगली मुर्गा नहीं बल्कि देसी मुर्गा था। सच तो यह है कि जंगली मुर्गा का जिक्र करने वाला मेनू पहले ही प्रसारित हो चुका था और इसलिए मुख्यमंत्री अब इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री बिना जांच के क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस हमारी सरकार के दौरान जन मंच कार्यक्रमों में लोगों को ‘रोटियां’ परोसने के विचार से परेशान थी, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, जब मुख्यमंत्री पिकनिक पर हैं और संरक्षित जानवरों को मारकर परोसा जा रहा है।
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Payal
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