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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी आज से
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रॉप रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रैशर आदि कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए सब्सिडी कल से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, 'सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए 17 दिसंबर से एक विशेष पोर्टल शुरू किया जाएगा।'
उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित 'कृषि इंजीनियरिंग उप-मिशन' के तहत सभी पात्र किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए किसान डीबीटी पोर्टल 'https://agrimachinery.nic.in' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि यह पोर्टल सब्सिडी के लिए आवेदन करने का एकमात्र माध्यम होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, सब्सिडी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी और उन लोगों को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी जिन्होंने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है क्योंकि इन्हें रद्द माना जाएगा।
"प्राप्त सभी आवेदन केवल इस वर्ष के लिए मान्य होंगे। मशीनरी का आवंटन बजट की उपलब्धता और वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।