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Himachal: चिंतपूर्णी मंदिर में पार्किंग के लिए अतिरिक्त डीपीआर प्रस्तुत करें
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ऊना जिले के अंब स्थित मां चिंतपूर्णी मंदिर में पार्किंग संबंधी मुद्दों के संबंध में केंद्र के सक्षम प्राधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अतिरिक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सक्षम प्राधिकारियों को पहले से प्रस्तुत डीपीआर और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त डीपीआर पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मंदिर में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि राज्य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा प्रसाद योजना के तहत मंदिर के परियोजना विकास की डीपीआर को 19 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को रिकॉर्ड में रखने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।