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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार Himachal Pradesh Government के शहरी विकास और नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव की अदालत ने मंडी नगर निगम आयुक्त की अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिससे मंडी में एक मस्जिद के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 13 सितंबर को नगर निगम मंडी की अदालत ने मस्जिद को अवैध पाया था, क्योंकि कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम की मंजूरी के बिना इसका पुनर्निर्माण किया गया था। अदालत ने संबंधित मस्जिद समिति को मस्जिद को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कहा था।
अहले इस्लाम मुस्लिम कल्याण समिति ने नगर आयुक्त-सह-निदेशक नगर नियोजन द्वारा जारी आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें जेल रोड पर स्थित एक मस्जिद को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। 13 सितंबर के आदेश में दावा किया गया था कि मस्जिद के ढांचे में कुछ बदलाव आवश्यक अनुमति के बिना किए गए थे। समिति ने तर्क दिया कि आधिकारिक भूमि अभिलेखों में 1936 की शुरुआत में दर्ज मस्जिद उक्त भूमि पर एक सदी से अधिक समय से मौजूद है। अगस्त 2023 में भारी बारिश के बाद, संरचना के महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। समिति के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद को ऐतिहासिक रूप से अहले इस्लाम से संबंधित माना जाता रहा है, वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार इसका 386.19 वर्ग मीटर क्षेत्र पर कब्जा है। अदालत ने प्रतिवादी को तीन दिनों के भीतर प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है क्योंकि अगली सुनवाई 10 दिनों में निर्धारित है।
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Payal
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