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हिमाचल प्रदेश
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना अनुमति चल रही इकाइयों पर कसा शिकंजा, चार उद्योगों की कटेगी बिजली
Gulabi Jagat
16 Jun 2023 4:34 PM GMT
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बीबीएन: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बिना वैध अनुमति के चल रहे चार बेलगाम उद्योगों की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। बोर्ड की पड़ताल में सामने आया है कि उक्त उद्योगों ने उत्पादन शुरू करने से पूर्व बोर्ड से कंसेंट टू इस्टेबलिश (सीटीई) कंसेंट टू आपरेट (सीटीओ) तक नहीं लिया था। इनमें फार्मा, पाउडर कोटिंग, शीट मेटल फैब्रिकेशन और सिलेंडर उत्पादन करने वाली इकाइयां शामिल हैं। बोर्ड ने साथ ही दो टूक निर्देश दिए हैं कि उक्त उद्योगपति डीजी सेट या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत पर भी अपने उद्योग को संचालित नहीं कर पाएंगे। फिलवक्त बोर्ड की इस कार्रवाई से प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने वाले उद्यमियों में हडकंप मच गया है। बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बद्दी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने अप्रैल व मई माह में औचक निरीक्षण के दौरान इन बेलगाम उद्योगों को पकड़ा था, जिसके बाद इन्हें नोटिस जारी कर जबाब तलब किया गया, लेकिन इसके बाबजूद उद्यमियों ने संतोषजनक जबाब नहीं दिया, न ही खामियों को दूर किया।
अब बिजली कटने की कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 13 जून को जारी आदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि अल्ट्रा क्रोम, हर्षित इंडस्ट्रीज, आकांशा एग्रो फूड व कांशी फार्मा की बिजली तत्काल काट दी जाए। इन इकाइयों में रेड कैटेगरी में आने वाली तीन इकाइयां हैं, जबकि फार्मा उद्योग बोर्ड से कंसेंट का रिन्यूअल करवाए बिना चल रहा था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बद्दी स्थित मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रवीण गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि बद्दी के चार उद्योगों की बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं। इन उद्योगों को औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया था, जिस पर इन उद्योगों की बिजली काटने की संस्तुति सदस्य सचिव से की गई थी। (एचडीएम)
21 और उद्योगों की बिजली काटने की संस्तुति
पहले चरण में चार उद्योगों पर शिकंजा कसा गया है, जबकि कऱीब 21 और उद्योगों की बिजली काटने की संस्तुति की गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से अनिवार्य अनुमति के बिना चल रही चार औद्योगिक इकाइयों, जिनमें तीन जहरीले खतरनाक कचरे का उत्सर्जन करती हैं, पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिजली काटने का आदेश दिया है।
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