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हिमाचल प्रदेश
'Porn' तस्वीरों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की गईं
Ratna Netam
25 March 2026 4:37 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT नियम, 2021 के तहत बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरों (NCII) वाली सामग्री के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) जारी की हैं। हिमाचल प्रदेश के डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि NCII सामग्री में ऐसी कोई भी सामग्री शामिल है जो किसी व्यक्ति के निजी अंगों को दिखाती है, पूरी या आंशिक नग्नता दिखाती है, यौन कृत्यों को दर्शाती है, या जिसमें किसी व्यक्ति की मॉर्फ्ड (बदली हुई) तस्वीरें शामिल होती हैं। उन्होंने आगे कहा, "ऐसी सामग्री निजता और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।" प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए, कई रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किए गए हैं। पीड़ित, विशेष रूप से महिलाएं, सहायता के लिए अपने आस-पास के 'वन स्टॉप सेंटर' से संपर्क कर सकती हैं। शिकायतें सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइटों पर उनके रिपोर्टिंग टूल के माध्यम से, "रिपोर्ट/दुर्व्यवहार" बटन का उपयोग करके, या उनके नामित शिकायत अधिकारियों से संपर्क करके भी जमा की जा सकती हैं।
इसके अलावा, व्यक्ति ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम से कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए एक एकीकृत विकल्प भी प्रदान करता है। प्रवक्ता ने कहा कि तत्काल सहायता के लिए शिकायतें ऑनलाइन या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर-1930 पर कॉल करके दर्ज की जा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पीड़ित निकटतम पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकता है या आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर मध्यस्थ (intermediary) से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, या यदि शिकायतकर्ता की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वह www.gac.gov.in पर 'शिकायत अपीलीय समिति' (GAC) के समक्ष अपील दायर कर सकता है। प्रवक्ता ने नागरिकों से सतर्क रहने, ऐसी हानिकारक सामग्री साझा करने से बचने और NCII की किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और ऑनलाइन सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत गरिमा की भी रक्षा हो सके।
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