हिमाचल प्रदेश

सोलन न्यूज: शस्त्रों को जमा करवाने बारे अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी ने जारी किये यह आदेश

Gulabi Jagat
21 Oct 2022 12:27 PM GMT
सोलन न्यूज: शस्त्रों को जमा करवाने बारे अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी ने जारी किये यह आदेश
x
सोलन
सभी शस्त्र धारक जिनके शस्त्र लाइसेंस अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्रपत्र-111 (आत्मरक्षा) पर निर्गत/अंतिम रूप से नवीकृत किये गये हैं तथा अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में शस्त्र नियम 2016 के नियम 17 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जो शस्त्र धारक वर्तमान में ज़िला सोलन में निवास कर रहे हैं, वे अपने शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने या हथियार एवं गोला बारूद डीलर के पास जमा कराएंगे।
यह जानकारी अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी ज़फ़र इकबाल ने आदेश जारी करते हुए दी। उन्होंने यह भी आदेश दिए है कि शस्त्रों को जमा करते समय संबंधित अधिकारी/पुलिस थाने के अधिकारी या शस्त्र व्यवसायी, शस्त्र जमा करवाने की उचित रसीद दें।
Gulabi Jagat

Gulabi Jagat

    Next Story