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जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
सोलन पुलिस ने आज सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन या निकटतम बंदूक डीलर के पास जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी।
यह अपराध साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय है।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लगभग 6,300 लाइसेंसधारियों में से बमुश्किल 15 प्रतिशत ने सोलन पुलिस जिले में अपने हथियार जमा किए हैं। सोलन के एसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि सोलन थाना क्षेत्र में हथियार जमा करने की गति धीमी थी. — टीएनएस
उन्होंने लाइसेंसधारियों को निर्देशों का पालन करने या सख्त कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी जिसमें हथियारों की जब्ती भी शामिल है। इनका लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा जिलाधिकारी से भी की जाएगी।
जहां बड़ी संख्या में हथियारों को फसल सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाता है, वहीं कुछ को आत्मरक्षा के लिए भी लाइसेंस दिया जाता है।