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Solan सोलन: चरस के साथ सोलन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को सोलन न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी सोलन पंकज की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार निवासी आनी जिला कुल्लू को NDPS एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता संजय पंडित ने बताया कि 29 मार्च 2018 को एचसी नवीन कुमार अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ काली माता मंदिर के पास शामती की तरफ गश्त पर थे। इस दौरान एक व्यक्ति सोलन की तरफ से बैग लेकर आया, जो पुलिस को देखकर घबरा गया और सड़क से नीचे भाग गया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान उसकी पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई। उसके बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर 450 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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Renuka Sahu
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