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Shimla शिमला सोलन जिले के कसौली इलाके में मौजूद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा कथित एनवायरनमेंटल नियमों के उल्लंघन को लेकर मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। यह शिकायत लेख सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मेसर्स मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज की है, जिसमें सोलन जिले की कसौली तहसील के तिरोन गांव में मौजूद फार्मास्यूटिकल फर्म की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एनवायरनमेंटल नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और चेयरपर्सन और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने की। जवाब देने वाले को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है। एप्लीकेंट ने आरोप लगाया कि इंडस्ट्रियल यूनिट जनरेटर सेट और दूसरी मशीनरी चला रही थी, जिससे तय लिमिट से ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा था।
इन आरोपों के सपोर्ट में, एक नॉइज़ मॉनिटरिंग रिपोर्ट का हवाला दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि यूनिट तय लिमिट से ज़्यादा एफ्लुएंट छोड़ रही थी, जिससे एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन हो रहा था। एप्लीकेंट ने इंडस्ट्रियल कामों के लिए सिंचाई के पानी को बिना इजाज़त के मोड़ने के बारे में भी आरोप लगाए हैं, जिसके सपोर्ट में रिकॉर्ड में रखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं।
आवेदक ने ट्रिब्यूनल को बताया कि कसौली के सिविल जज के सामने दायर एक पहले का सिविल केस, इस आधार पर मेंटेनेबल नहीं माना गया कि सही उपाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने है। आवेदक को निर्देश दिया गया है कि वह एप्लीकेशन और एनक्लोजर की कॉपी बाकी सभी रेस्पोंडेंट को सर्व करे, और अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक हफ़्ते पहले सर्विस का एफिडेविट फाइल करे।





