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Shimla,शिमला: Himachal Pradesh उच्च न्यायालय ने धन के दुरुपयोग के एक मामले में एक आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा कि "यह अपराध वर्ष 1992-93 में किया गया था, जिसका अर्थ है कि घटना को लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं। लगभग 12 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
22 नवंबर, 2011 को आरोपी द्वारा दायर अपील में प्रथम अपीलीय अदालत ने उसे बरी कर दिया।" इसके बाद राज्य ने बरी किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपीलीय अदालत द्वारा पारित उस फैसले को खारिज करते हुए, जिसमें उसने आरोपी को आईपीसी की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध करने से बरी कर दिया था, अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।
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Payal
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