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हिमाचल प्रदेश
Shimla MC द्वारा व्यवसायियों के लिए अनिवार्य व्यापार लाइसेंस के निर्णय की आलोचना
Payal
27 Oct 2024 9:34 AM GMT
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शिमला नगर निगम द्वारा व्यापार लाइसेंस को अनिवार्य बनाने के कदम से नाराज शहर के व्यापारियों और कारोबारियों ने मांग की है कि नगर निगम को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा, "शहर में कारोबारियों और कारोबारियों को व्यापार लाइसेंस जारी करने का कोई मतलब नहीं है। कारोबारियों ने पहले ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से लाइसेंस ले लिया है और उनके पास जीएसटी नंबर भी है। इससे नगर निगम को केवल अपने लिए राजस्व जुटाने में ही मदद मिलेगी, जबकि व्यापारियों के लिए इसका कोई फायदा नहीं होगा और यह केवल हम पर बोझ डालेगा।"
ठाकुर ने कहा, "हम अपने सवालों के बारे में इस सोमवार को मेयर और नगर निगम आयुक्त से मिलेंगे। हम उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे और यह भी बताएंगे कि व्यापार लाइसेंस को अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "यह फैसला करीब आठ से 10 साल पहले भी लागू किया गया था, जिसके कारण आंदोलन हुआ था। नतीजतन, नगर निगम को तब भी फैसला वापस लेना पड़ा था।" ठाकुर ने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में महापौर ने वित्त, अनुबंध और योजना समिति (FCPC) की बैठक के दौरान कहा था कि नगर निगम शहर में व्यापारियों और कारोबारियों के लिए व्यापार लाइसेंस अनिवार्य करेगा, जिसके लिए 29 अक्टूबर को होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महापौर ने कहा था कि व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनाने की फीस आगामी बैठक में तय की जाएगी।
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Payal
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