हिमाचल प्रदेश

Shimla MC को संजौली मस्जिद निर्माण के बारे में शिकायत निपटाने का निर्देश

Payal
22 Oct 2024 9:57 AM GMT
Shimla MC को संजौली मस्जिद निर्माण के बारे में शिकायत निपटाने का निर्देश
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल हाईकोर्ट ने आज नगर निगम शिमला Shimla Municipal Corporation के आयुक्त को संजौली मस्जिद के कथित अनाधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायत पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने यह आदेश संजौली के स्थानीय निवासियों द्वारा अनाधिकृत निर्माण की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिए दायर याचिका पर पारित किया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह
मामला नगर निगम शिमला
के आयुक्त न्यायालय में लंबित है। याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया था। 5 अक्टूबर को नगर निगम शिमला के आयुक्त न्यायालय ने मस्जिद कमेटी के आवेदन पर संजौली में पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट में नगर निगम ने भवन की तीन मंजिलों को गिराने के संबंध में निगम आयुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
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