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Himachal Pradesh: 1.5 किलो चरस के साथ पकड़े गए शिमला के व्यक्ति को 10 साल की जेल
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh: के एक निवासी के पास से 1.5 किलोग्राम चरस बरामद होने के दो साल बाद, एक विशेष एनडीपीएस NDPS अदालत ने उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बलवंत Guilty Balwant पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी पहचान मशोबरा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के निवासी के रूप में हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार According to,, बलवंत को 26 फरवरी, 2022 को 1.5 किलोग्राम चरस के साथ सचेत अवस्था में पाया गया था, और उसके बाद सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बलवंत ने दलील दी कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि सरकारी वकील सुनील दत्त ने तर्क दिया कि आरोपी की हिरासत से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई थी। इसलिए, उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए।