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Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मशोबरा रेंज में बाल्देयन के पास शिमला-मंडी रोड से शिलथॉर्न टॉप तक जाने वाली लिंक रोड पर सभी तरह के निर्माण कार्यों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। यह कार्रवाई एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह सड़क भले ही सदहोरा गांव के लोगों के फायदे के लिए बताई जा रही है, लेकिन असल में इसे सिर्फ़ एक प्राइवेट व्यक्ति के घर को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है।
रिकॉर्ड की जांच करते हुए कोर्ट ने पाया कि प्रोजेक्ट की जगह और अलाइनमेंट को वन भूमि से होकर गुज़रने के लिए तय किया गया था और इसे सदहोरा गांव के 245 निवासियों की मांग के आधार पर सही ठहराया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि 144 मीटर लंबी सड़क सिर्फ़ एक प्राइवेट व्यक्ति के घर को जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी और इस काम के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि उसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक पिछली जनहित याचिका में 11 मई, 2026 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें बिना वैध मंज़ूरी के मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। यह बताया गया कि मंज़ूरी इस गलत धारणा के आधार पर दी गई थी कि गांव पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जबकि असल में यह सड़क के नीचे बसा है, और सड़क सिर्फ़ एक प्राइवेट व्यक्ति की सुविधा के लिए बनाई जा रही थी। अब इस मामले को पिछली जनहित याचिका के साथ 15 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।





