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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप ने शनिवार को कहा कि दिवाली पर लोगों को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को त्योहार मनाने के लिए केवल हरित पटाखों का उपयोग करने की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार, लोग गुरुपर्व पर दो घंटे, यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार, उपायुक्त ने क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के लिए 35-35 मिनट का समय निर्धारित किया है, जो रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक है।
उन्होंने कहा कि जहाँ वायु गुणवत्ता मध्यम या अच्छी गुणवत्ता की हो, वहाँ केवल हरित पटाखे ही बेचे जाने चाहिए और दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के दौरान पटाखे फोड़ने का समय केवल दो घंटे के बीच होगा। उन्होंने कहा, "ये निर्देश 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित हैं।" उपायुक्त ने कहा कि उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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