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हिमाचल प्रदेश
शिमला डीसी ने SC/ST अत्याचार मामलों पर मासिक स्थिति रिपोर्ट देने का आदेश दिया
Ratna Netam
11 July 2025 3:40 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप ने आज जिला कल्याण अधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्रत्येक लंबित मामले की मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समय पर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डीसी द्वारा इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं जागरूकता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत, पुनर्वास और न्याय प्रदान करने में जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीसी कश्यप ने कहा कि शिमला जिले में 2018 से 33 मामले लंबित हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच नौ नए मामले दर्ज किए गए। उन्होंने अधिनियम के तहत 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने के कानूनी आदेश पर जोर दिया।
उन्होंने राज्य, जिला और उपमंडल निगरानी समितियों द्वारा सतर्कता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और पीड़ितों और गवाहों के सहायता तंत्र की नियमित रूप से समीक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी पर बल दिया। “पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी हितधारकों को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि पीड़ित बिना किसी देरी के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें,” डीसी ने कहा। उन्होंने दोषमुक्ति की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई और इसके लिए दोषपूर्ण जाँच को ज़िम्मेदार ठहराया। शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव कुमार गांधी, जो बैठक में भी शामिल हुए, ने आश्वासन दिया कि पुलिस तथ्य-आधारित और निष्पक्ष जाँच कर रही है। उन्होंने सभी जाँच अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा करने के निर्देश दिए, और चेतावनी दी कि निष्पक्ष और समय पर जाँच सुनिश्चित करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक का समापन एससी/एसटी पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय और जागरूकता के सामूहिक आह्वान के साथ हुआ।
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