हिमाचल प्रदेश

Shimla कोर्ट ने मस्जिद की मंजिलों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

Harrison
30 Nov 2024 1:33 PM GMT
Shimla कोर्ट ने मस्जिद की मंजिलों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
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Shimla शिमला। शिमला की जिला अदालत ने आज संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने के लिए ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। शिमला के संजौली इलाके में स्थित यह मस्जिद अपने अनाधिकृत निर्माण के कारण विवादों के केंद्र में रही है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग के अनुसार नगर आयुक्त की अदालत द्वारा पारित आदेश यथावत रहेगा। इसका मतलब है कि मस्जिद गिराने का काम तय समय पर ही होगा। हालांकि, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ ने मजदूरों की कमी के कारण मस्जिद गिराने के काम में देरी करने की अपील आयुक्त की अदालत से की है। अधिकांश मजदूर अपने पैतृक स्थानों पर लौट चुके हैं और मस्जिद गिराने का काम सर्दियों के महीनों में मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है।
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