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शिमला: अदालत ने चरस तस्कर को 10 साल की कैद और एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया
स्टेट क्राइम न्यूज़: राजधानी शिमला में चरस तस्करी में संलिप्त एक अपराधी को अदालत ने बुधवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने चरस रखने के दोषी को अभियोग साबित होने पर 10 वर्ष के कारावास के साथ एक लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी।शिमला पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ढली थाना पुलिस ने चार सितम्बर 2018 को गश्त के दौेरान एक व्यक्ति के कब्जे से 3.860 किलोग्राम चरस पकड़ी थी। इस पर आरोपी के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। ढली थाना पुलिस ने सभी औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में दायर किया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी को तीन किलो 860 ग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध हो गया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक न्यायिक फैसले ने न केवल पुलिस द्वारा की गई पेशेवर जांच को सही ठहराया है, बल्कि यह समाज में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने में भी मदद करेगा।