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Shimla: हिमाचल में माननीयों के वेतन में 24% की वृद्धि

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दीपावली से पहले माननीयों के चेहरे खिल गए हैं। सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने गुरूवार को अधिसूचना जारी की, जिससे अब मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे।
इसी साल विधानसभा के बजट सत्र में माननीयों के वेतन-भत्तों में वृद्धि से संबंधित तीनों विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए थे। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने इन विधेयकों को राजपत्र में प्रकाशित कर सामान्य प्रशासन विभाग को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भेज दिया था। नई अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री का कुल वेतन और भत्ते अब 3.40 लाख रुपये मासिक हो गए हैं, जो पहले 2.65 लाख रुपये थे। विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों का वेतन-भत्ते बढ़कर अब 3.30 लाख रुपये और कैबिनेट मंत्रियों को 3.10 लाख रुपये मासिक मिलेंगे।
वहीं, विधायकों का मासिक वेतन 2.10 लाख से बढ़ाकर 2.97 लाख रुपये कर दिया गया है। विधायक का बेसिक वेतन अब 55 हजार से बढ़कर 85 हजार रुपये हो गया है। कार्यालय भत्ता 30 हजार मासिक हुआ करता था, जो अब 90 हजार मासिक होगा. पूर्व विधायकों की पेंशन में भी 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 1.29 लाख रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहले यह 93,240 रुपये थी। सरकार ने बेसिक पेंशन 36 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। इसमें 169 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है।
वेतन-भत्तों में इस बढ़ोतरी की अधिसूचना विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पारित होने के सात महीने बाद जारी हुई है। 28 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली (अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर) अमेंडमेंट बिल 2025 सदन में पेश किया था, जिसे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
वेतन वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार ने संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि अब विधायकों का वेतन एवं पेंशन प्राइस इंडेक्स के आधार पर हर पांच साल में स्वतः बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगली वेतन वृद्धि एक अप्रैल 2030 को होगी।





