हिमाचल प्रदेश

चयन पैनल नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता में बदलाव नहीं कर सकता: HC

Ratna Netam
6 Sept 2025 5:39 PM IST
चयन पैनल नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता में बदलाव नहीं कर सकता: HC
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: एक बार विज्ञापन में पात्रता मानदंड प्रदान कर दिए जाने के बाद, चयन समिति के लिए शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन/व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसे अन्य अभ्यर्थियों से समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का साहस नहीं करना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इस मुद्दे पर विचार करते हुए दिया कि "क्या विशेषज्ञों वाली चयन समिति स्वयं निर्धारित योग्यता में परिवर्तन कर सकती है या नहीं?" विशेषज्ञ समिति की उन सिफारिशों को खारिज करते हुए, जिनमें उसने उन अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश की थी जिनके पास विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं थी, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि "हालांकि विशेषज्ञों वाली चयन समिति को संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करते समय विशेष रूप से एमएससी (कृषि जैव प्रौद्योगिकी) की अनिवार्य योग्यता का प्रावधान किया था, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई शक्ति प्रदान किए बिना, वह अभ्यर्थियों से समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकता था।"
न्यायालय ने यह आदेश चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याचिका में तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए 8 मार्च, 2019 को विज्ञापन जारी किया था। उक्त विज्ञापन के फलस्वरूप, निर्धारित अवधि के भीतर 49 आवेदन प्राप्त हुए। 49 अभ्यर्थियों में से, याचिकाकर्ताओं सहित केवल पाँच अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यताएँ थीं। हालाँकि, चयनित अभ्यर्थियों सहित, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि न रखने वाले 32 अभ्यर्थियों के आवेदनों पर, एमएससी डिग्री और एमएससी (कृषि जैव प्रौद्योगिकी) के समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अनंतिम रूप से विचार किया गया।
यह भी तर्क दिया गया कि चयन समिति ने स्वयं ही समकक्ष योग्यता लागू कर दी, जो विज्ञापन में अधिसूचित आवश्यक योग्यता और विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत है। निर्धारित योग्यता के अनुरूप पात्र न होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को रद्द करते हुए, न्यायालय ने कहा कि, "चूँकि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद ने कभी भी समकक्षता से संबंधित कोई आदेश पारित नहीं किया और विज्ञापन में "समतुल्य" शब्द का विशेष रूप से प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए चयन समिति को चयन मानदंड को बीच में बदलने का कोई अधिकार नहीं था, वह भी पात्रता मानदंड के अनुरूप अपेक्षित योग्यता न रखने वाले अभ्यर्थियों को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देकर, ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनकी योग्यता अपेक्षित/निर्धारित योग्यता के समकक्ष है।" इस संबंध में दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को संबंधित पदों पर नियुक्ति प्रदान करे।
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