हिमाचल प्रदेश

ऊना में BNSS की धारा 163 लागू

Ratna Netam
24 Sept 2024 1:52 PM IST
ऊना में BNSS की धारा 163 लागू
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: जिला प्रशासन District Administrationने दलित और राजपूत समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव की आशंका के चलते बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। दलितों ने आरोप लगाया कि राजपूत समुदाय का एक व्यक्ति इंस्टाग्राम पर उनके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी कर रहा था, जिसके कारण झड़प हुई। यह आदेश राज्य के मेहतपुर और हरोली में प्रवेश बिंदुओं पर भी लागू है।
ऊना के डिप्टी कमिश्नर जतिन लाल ने कहा कि विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच सांप्रदायिक झड़प को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। लाल ने कहा कि कल राजपूत समुदाय के एक सदस्य की दूसरे समूह ने पिटाई की थी। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, उन्होंने राजपूत समुदाय के कई सदस्यों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के सदस्यों के बीच टकराव को रोकने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई है।
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