हिमाचल प्रदेश

असूज नवरात्र मेलों को लेकर माता चिंतपूर्णी मंदिर में धारा 144 लागू

Admin Delhi 1
26 Sep 2022 7:09 AM GMT
असूज नवरात्र मेलों को लेकर माता चिंतपूर्णी मंदिर में धारा 144 लागू
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ऊना न्यूज़: जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने रविवार को यहां जानकारी देते हुए बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेलों के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 26 सिंतबर से 4 अक्तूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र को लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में पर्ची के बिना दर्शनों तथा आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

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