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हिमाचल प्रदेश
SC के अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार को अपना स्वयं का वक्फ बोर्ड बनाने का सुझाव दिया
Ratna Netam
9 April 2025 2:35 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: देशभर में जहां नए वक्फ बिल पर गरमागरम बहस चल रही है, वहीं धर्मशाला में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दो वकील अपनी बात रखने के लिए आगे आए हैं। बिल का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमजान खान और असलम शेख ने सोमवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, 'हिमाचल प्रदेश में सुखबीर सिंह बादल की अगुआई वाली सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के अनुरूप राज्य में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए।' नए वक्फ कानून की पुरजोर वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समाज के निचले तबके को फायदा होगा। रमजान खान ने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जबकि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों में गठित वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाने के लिए हर साल उनका ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा, जो पहले नहीं होता था।
उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्तियां हैं और उनसे उन्हें कितनी आय हो रही है।' रमजान खान ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है, जबकि दावा सिर्फ 100 एकड़ जमीन का है। रमजान खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की आय का किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में नए वक्फ कानून से इसमें पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें राज्यों को छह महीने के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीन, संपत्तियों और आय के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लोगों को शादी, इलाज और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देने के लिए वर्ष 1950 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था।
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