हिमाचल प्रदेश

Sanjauli Masjid: कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को दो अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश दिया

Ratna Netam
4 May 2025 2:35 PM IST
Sanjauli Masjid: कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को दो अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश दिया
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नगर आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद की शेष दो मंजिलों को अवैध करार देते हुए हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को इन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। यह फैसला वक्फ बोर्ड द्वारा अदालत की सुनवाई के दौरान मस्जिद के राजस्व रिकॉर्ड पेश न करने के बाद आया है। वक्फ बोर्ड के वकील ने दलील दी कि मस्जिद मूल रूप से 1947 से पहले अस्तित्व में थी और इसे ध्वस्त करने के बाद फिर से बनाया गया था।
हालांकि, आयुक्त की अदालत ने सवाल उठाया कि पुनर्निर्माण के लिए नगर निगम से वास्तुशिल्प योजनाओं सहित आवश्यक अनुमति क्यों नहीं ली गई। अदालत ने निर्धारित किया कि निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था। इससे पहले, 5 अक्टूबर को आयुक्त की अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद समिति को पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने और शेष दो मंजिलों के राजस्व रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था।
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