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हिमाचल प्रदेश
SC/ST अधिनियम के तहत पीड़ितों को 77.2 लाख रुपये वितरित किए गए
Payal
21 Sep 2024 9:57 AM GMT
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 57 मामलों के संबंध में 68 व्यक्तियों के बीच कुल 77.2 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त सुमित खिमटा ने तिमाही जिला स्तरीय बैठक के दौरान साझा की। बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम और स्थानीय एवं जिला स्तरीय विकलांगता समितियों की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। खिमटा के अनुसार 2021 से 2024 के बीच एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 67 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 38 मामले अदालत में लंबित हैं, दो में दोषसिद्धि हुई है और 11 मामले खारिज हो चुके हैं।
पांच मामले पुलिस जांच के अधीन हैं और आठ मामलों को अधिनियम के प्रावधानों से हटा दिया गया है। उपायुक्त ने पीड़ितों को नियमों के अनुसार शीघ्र राहत प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। खिमता ने जिले भर के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत जिला कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी या अधिनियम के तहत गठित समिति के सदस्यों को दें।
अल्पसंख्यकों के कल्याण पर केंद्रित बाद के सत्र में, खिमता ने कहा कि सिरमौर जिले Sirmaur district की कुल जनसंख्या 529,855 है, जिनमें से 53,025 अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10% है। उपायुक्त ने इन अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समूहों के लोगों की आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आकर्षक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक सिरमौर जिले में 38 लाभार्थियों को इस पहल के तहत कुल 20.98 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।
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