हिमाचल प्रदेश

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Shantanu Roy
26 Feb 2023 10:13 AM GMT
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा
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मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी मंडी नवीना राही ने बताया कि 28 मार्च, 2018 को पीड़िता (16) के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पीड़िता अपनी सहेली के साथ मेला देखने गई थी। इस दौरान उसकी सहेली के भाई ने उसके साथ कार में दुष्कर्म किया, जिसके बारे में पीड़िता ने किसी को नहीं बताया। कुछ दिन बाद पीड़िता को घर में उल्टी व पेट दर्द हुआ तो मां उसे चैकअप के लिए अस्पताल ले गई जहां पता चला कि वह गर्भवती है। इस पर पीड़िता ने सारी घटना का विवरण दिया और बताया कि आरोपी ने उससे शादी का वायदा किया था।
पुलिस ने छानबीन पूरी करने के बाद अदालत में चालान दायर किया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 29 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 376 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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