हिमाचल प्रदेश

चरस रखने के 4 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Shantanu Roy
1 April 2023 9:48 AM GMT
चरस रखने के 4 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा
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मंडी। चरस रखने के 3 अलग-अलग मामलों में 4 दोषियों को कोर्ट ने कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने 2.224 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर डाबे राम पुत्र केशव राम निवासी गांव खाड जिला मंडी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम के अनुसार 16 मार्च, 2020 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना सीआईडी भराड़ी अपनी टीम के साथ दोपहर के समय शिहली लारजी में नाकाबंदी पर मौजूद थे। उसी समय लारजी क्रशर की तरफ से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक कैरी बैग लेकर आ रहा था, जैसे ही उक्त व्यक्ति पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरा तो बहुत घबरा गया और तेज कदमों से पीछे की तरफ भागने लगा और अपने हाथ में लिए कैरी बैग को फैंक दिया। पुलिस ने शक के आधार पर उक्त व्यक्ति को दबोच लिया तथा फैंके गए बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से 2 किलो 224 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर डाबे राम के खिलाफ पुलिस थाना सीआईडी भराड़ी में अभियोग दर्ज हुआ था। दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने 2.502 किलोग्राम चरस रखने के अपराध सिद्ध होने पर उत्तम चंद उर्फ गोपाल ठाकुर निवासी गांव स्कोर तहसील चचयोट जिला मंडी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 120000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम के अनुसार 24 जनवरी, 2021 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह को रात 2:05 बजे गश्त के दौरान गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि डडौर की तरफ आ रही नैनो गाड़ी (एचपी 34बी-4228) में एक व्यक्ति काफी मात्रा में चरस ला रहा है। इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। इस दौरान गाड़ी में से 2.502 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। तीसरे मामले में अतिरिक्त जिला न्यायधीश सुंदरनगर ने आरोपी जितेंद्र पुत्र तिलक राज निवासी मोहल्ला मलकाना अमृतसर रोड नजद संगम पैलेस कपूरथला पंजाब व हरजिंद्र सिंह पुत्र करतार चंद निवासी मकान नंबर 766 इंजन सैड, मंजीत नगर, वार्ड नंबर 36, लुधियाना पंजाब को चरस रखने के जुर्म में 8 माह का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा के अनुसार पुलिस ने 6 अगस्त, 2012 को उक्त दोनों दोषियों के कब्जे से 144 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले की जांच करने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। 10 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पैशल जज सुंदरनगर की अदालत ने दोषी जितेंद्र व दोषी हरजिंद्र सिंह को 8-8 महीने का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना की सजा धारा 20 एनडी एंड पीएस अधिनियम में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों आरोपियों को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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