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रेणुकाजी परियोजना : प्रभावित परिवार 14 जून तक दावा, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं
सिरमौर के उपायुक्त सह कलेक्टर सुमित खेमटा ने आज रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के प्रभावित परिवारों के दावे और आपत्तियां पेश करने की तिथियां अधिसूचित कीं.
प्रभावित परिवार 16 मई से 14 जून तक ददाहू स्थित परियोजना कार्यालय के साथ-साथ ददाहू, संगराह, नोहराधार, राजगढ़ और पच्छाद तहसीलदारों के समक्ष अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.
4,596 करोड़ रुपये की रेणुकाजी परियोजना में सिरमौर में गिरि पर 148 मीटर ऊंचे चट्टान से भरे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें 498 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण है। यह 40 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इसे एचजीपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जाएगा। छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा 11 जनवरी, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
खिमटा ने बताया कि 20 पंचायतों के 1408 परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवारों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया है. इनमें 297 परिवारों से जमीन और मकान का अधिग्रहण किया गया है जबकि 481 परिवारों से सिर्फ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 40 परिवारों से मकान व अन्य ढांचों का अधिग्रहण किया गया है जबकि शामलात की जमीन 597 परिवारों से अधिग्रहीत की गयी है. तीन अन्य परिवार ऐसे थे जिन्हें परियोजना से प्रभावित परिवारों की सूची में शामिल किया गया है।
डीसी ने कहा कि परियोजना प्रभावित परिवारों की विस्तृत सूची उनकी वेबसाइट hpsirmaur.nic.in पर उपलब्ध है, जिसकी जांच प्रभावित परिवार अपने दावे और प्रतिदावे दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। संबंधित पटवार अंचलों और पंचायत कार्यालयों में भी सूची उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से या निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया क्योंकि बाद में कोई आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति के 15 दिन बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।