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हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि बढ़ाई
सरकार ने इस साल 7 से 15 जुलाई के बीच बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में काफी वृद्धि की है।
दुधारू और भार ढोने वाले मवेशियों की मृत्यु पर वित्तीय सहायता 37,500 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई।
भेड़, बकरी और सूअर की मौत के मामले में मुआवजा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है.
राहत मैनुअल के अनुसार, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के घर के लिए 12,500 रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घर के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। “अभूतपूर्व त्रासदी को देखते हुए, सरकार ने राहत राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। क्षतिग्रस्त दुकानों और ढाबों के मामले में, वित्तीय सहायता भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, ”मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा। इसके अलावा, किरायेदार के सामान के नुकसान की राहत को 25,000 रुपये से दोगुना कर 50,000 रुपये कर दिया गया था।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और बागवानों को होने वाले नुकसान का मुआवजा भी कृषि और बागवानी भूमि में गाद घुसने की स्थिति में 1,400 रुपये प्रति बीघे से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति बीघे कर दिया गया है। सुक्खू ने कहा, "क्षतिग्रस्त कृषि और बागवानी भूमि के मामले में दी जाने वाली 3,600 रुपये प्रति बीघे की राहत को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघे कर दिया गया है।"
उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को फसल क्षति के लिए दी जाने वाली 300 से 500 रुपये प्रति बीघे की राहत को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति बीघे कर दिया गया है।