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जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए संबंधित थाने में अपनी पहचान सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों एवं उनके नियोक्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आपातकालीन उपाय के रूप में आज इस संबंध में आदेश पारित किए गए, जिसके तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार या व्यवसायी शिमला आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को रोक सकता है।
यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मजदूरों को गैर-औपचारिक नौकरियों या सेवाओं या अनुबंध श्रम में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वे संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) से संपर्क न करें और पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ अपना विवरण जमा न करें।
उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।