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क्लास थ्री-फोर के बदलेंगे भर्ती नियम, 15 अंकों की इवैल्युएशन खत्म करने पर विधि विभाग ने दी राय
फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल में क्लास-थ्री और क्लास-फोर के पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला अभी लागू नहीं हो पाया है। 14 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने यह फैसला लिया था ताकि भर्तियों में तेजी आए और पारदर्शिता भी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने यह केस विधि विभाग को भेजा। अब विधि विभाग ने इस मामले में सभी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के भर्ती नियम पहले बदलने के लिए कहा है। इससे यह तय हो गया है कि इस प्रक्रिया को लागू करने में अभी वक्त लगेगा। विधि विभाग से पूछा गया था कि क्या जो अभी भर्तियां चल रही हंै, उसमें भी 15 नंबर की इवैल्युएशन को खत्म किया जा सकता है? विधि विभाग ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि भर्ती नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत आते हैं, इसलिए इनमें कोई भी बदलाव एक प्रक्रिया के तहत होता है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बदले जा सकते। यह बदलाव पिछली डेट से लागू नहीं होगा।