हिमाचल प्रदेश

क्लास थ्री-फोर के बदलेंगे भर्ती नियम, 15 अंकों की इवैल्युएशन खत्म करने पर विधि विभाग ने दी राय

Renuka Sahu
25 Feb 2022 3:59 AM GMT
क्लास थ्री-फोर के बदलेंगे भर्ती नियम, 15 अंकों की इवैल्युएशन खत्म करने पर विधि विभाग ने दी राय
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फाइल फोटो 

हिमाचल में क्लास-थ्री और क्लास-फोर के पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला अभी लागू नहीं हो पाया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल में क्लास-थ्री और क्लास-फोर के पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला अभी लागू नहीं हो पाया है। 14 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने यह फैसला लिया था ताकि भर्तियों में तेजी आए और पारदर्शिता भी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने यह केस विधि विभाग को भेजा। अब विधि विभाग ने इस मामले में सभी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के भर्ती नियम पहले बदलने के लिए कहा है। इससे यह तय हो गया है कि इस प्रक्रिया को लागू करने में अभी वक्त लगेगा। विधि विभाग से पूछा गया था कि क्या जो अभी भर्तियां चल रही हंै, उसमें भी 15 नंबर की इवैल्युएशन को खत्म किया जा सकता है? विधि विभाग ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि भर्ती नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत आते हैं, इसलिए इनमें कोई भी बदलाव एक प्रक्रिया के तहत होता है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बदले जा सकते। यह बदलाव पिछली डेट से लागू नहीं होगा।

चल रही भर्ती के दौरान भी भर्ती नियमों को नहीं बदल सकते। इस कारण जब भर्ती नियम बदल दिए जाएंगे, उसके बाद होने वाली भर्ती में ही 15 नंबर की काउंसिलिंग या इवैल्युएशन को खत्म किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक और बात यह भी सामने आई है कि कार्मिक विभाग ने इस बारे में सीधे कैबिनेट में फैसला करवा दिया। इससे पहले न तो विधि विभाग और न ही लोक सेवा आयोग से चर्चा की। किसी भी पद के भर्ती नियम बदलने से पहले लोक सेवा आयोग से चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हिमाचल में सरकारी भर्तियों के लिए सिर्फ लोक सेवा आयोग को ही संवैधानिक एजेंसी का दर्जा दिया गया है। इस बारे में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से राय नहीं ली जाती। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 14 जनवरी को कैबिनेट में यह फैसला लिया था कि चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी की सभी पदों की भर्ती में अब 15 अंकों की इवैल्युएशन को खत्म कर दिया जाए। रिटन एग्जाम ही 50 अंकों के बजाय 100 अंकों का हो। इसमें जाया होने वाला वक्त भी बचेगा और साथ में भर्ती प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए देरी हो रही है और मसला फाइलों में उलझा हुआ है।
कैबिनेट बदल सकती है नियम
कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फाइल सरकार को भेजी गई है। यदि भर्ती नियम सरकार को बदलने हों, तो वे कैबिनेट की अनुमति से बदले जा सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें वक्त लगेगा।
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