हिमाचल प्रदेश

POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद

Admindelhi1
19 April 2024 9:48 AM GMT
POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद
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13 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता ने गोहर थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी

मंडी: जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश (POCSO) की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जिला मजिस्ट्रेट मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता ने गोहर थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह झारखंड के बामड़ा गुमला के रहने वाले हैं और हिमाचल के मंडी जिले के ख्योड़ गांव में मजदूरी करते थे. क्षेत्र वह वहां काम करता है और लगभग एक साल से अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता है। आरोपी के खिलाफ 13 अगस्त 2022 को पुलिस थाना गोहर में मुकदमा नंबर 76/2022 दर्ज किया गया था।

अनुसंधान पूर्ण होने के बाद मामले का चालान थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराये. सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की।

सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना और भुगतान न करने पर अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को दो वर्ष और सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

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