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राज्यसभा ने सिरमौर जिले में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाला विधेयक पारित किया

राज्यसभा ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 संसद के उच्च सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया।
लोकसभा ने दिसंबर 2022 में विधेयक को मंजूरी दे दी थी। विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाएगा।
राज्यसभा में विधेयक का संचालन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह विधेयक सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को न्याय प्रदान करता है। मुंडा ने कहा कि सीमा पार उत्तराखंड में रहने वाले समुदाय के लोगों को पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है।
विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिशों का पालन करता है कि हाटी समुदाय को राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, समुदाय के उस वर्ग को, जिन्हें अनुसूचित जाति के रूप में पहचाना जाता है, एसटी की सूची से बाहर रखा गया है।
विधेयक के पारित होने से, हाटी समुदाय के सदस्य शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों के हकदार होंगे।