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हिमाचल प्रदेश
कोर्ट में साबित हुआ दोष, 4 नशा तस्करों को 11-11 वर्ष का कठोर कारावास
Shantanu Roy
2 Dec 2022 9:10 AM GMT

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बड़ी खबर
धर्मशाला। जिला कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के भदरोआ में कोरोना काल के दौरान नशीले कैप्सूल और हैरोइन समेत पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 11-11 साल का कठोर कारावास और कुल 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश-2 नरेश ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जिला न्यायवादी भुवनेश्वर मिन्हास ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 23 जून, 2020 को डमटाल पुलिस भदरोआ क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को भदरोआ टोल बैरियर के पास एक कार (एचपी-33-बी-8550) दिखी, जिसमें 4 लोग सिद्धांत ठाकुर उर्फ कन्नू निवासी भटेच्छ शाहपुर, रजत गोस्वामी उर्फ बाबा निवासी प्रेई शाहपुर, अभिशांत उर्फ नंदू निवासी द्रम्मण शाहपुर व स्मृद्धि बेदी निवासी चैतडू सवार थे।
जब उन लोगों से पूछताछ की और शक के आधार पर तलाशी की गई तो कार से 1108 नशीले कैप्सूल और 8.38 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। पुलिस थाना डमटाल के तहत इन चारों के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश-2 नरेश ठाकुर की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। न्यायालय में कुल 21 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चारों दोषियों को 11-11 साल का कठोर कारावास व डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गवाहों में 3 गवाह राजीव व अजय पठानिया निवासी भदरोआ तथा संगम कुमार निवासी टुंडू शाहपुर अपने बयानों से मुकर गए। बाद में यह न्यायालय में साबित हो गया कि गवाह मामले में अपने बयानों से मुकरे हैं। इस पर न्यायाधीश नरेश ठाकुर ने इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
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