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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: ऊना जिला प्रशासन Una district administration ने ऊना उपखंड में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ऊना के डिप्टी कमिश्नर जतिन लाल ने बताया कि विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच सांप्रदायिक झड़पों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। कल एक विशेष समुदाय के सदस्य की पिटाई की गई और इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि, संदिग्धों ने पीड़ित के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज करवा दिया।
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Payal
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