हिमाचल प्रदेश

जांच लंबित रहना पदोन्नति खारिज करने का आधार नहीं: HC

Ratna Netam
17 March 2025 5:52 PM IST
जांच लंबित रहना पदोन्नति खारिज करने का आधार नहीं: HC
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: आरोप पत्र दाखिल करने या आरोप तय करने से पहले केवल प्रारंभिक जांच लंबित होना ही पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह फैसला इस मुद्दे पर विचार करते हुए सुनाया कि क्या किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से रोका जा सकता है, जबकि विभागीय पदोन्नति समिति
(डीपीसी) आयोजित करने की तिथि पर ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आरोप तय नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने आगे कहा कि "किसी भी स्थिति में अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण किसी कर्मचारी की पदोन्नति रोकी नहीं जा सकती, बल्कि ऐसे लाभ से इनकार करने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक बुलाने की तिथि पर, पदोन्नति चाहने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय हो चुका था।"
न्यायालय ने यह निर्णय राजस्व अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आज तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है, इसलिए नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसके नाम पर विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रतिवादी/विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए याचिकाकर्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है। याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह समीक्षा डीपीसी आयोजित करे और दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए विचार करे और यदि याचिकाकर्ता को अन्यथा पदोन्नति के लिए योग्य पाया जाता है, तो प्रतिवादी एक महीने के भीतर सभी परिणामी कदम उठाएंगे, जैसे कि याचिकाकर्ता का पदोन्नति आदेश जारी करना, मौद्रिक लाभ जारी करना आदि।
न्यायालय ने आगे कहा कि “भले ही आरोप गंभीर हों, लेकिन साक्ष्य एकत्र करने में जांच एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिससे ट्रायल कोर्ट आरोप तय कर सके। इसके अलावा, यदि यह माना जाता है कि आरोप गंभीर हैं, तो अधिकारियों के पास संबंधित नियमों के तहत कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है और निलंबन अपने आप में उन्हें सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया का सहारा लेने की अनुमति देता है। वर्तमान मामले में विभागीय पदोन्नति समिति ने केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से मना कर दिया, जो पूरी तरह से अनुचित है।'' अदालत ने आगे कहा कि ''जब तक दोषी अधिकारी के खिलाफ आरोप तय नहीं हो जाता, तब तक केवल आपराधिक मामला दर्ज होने या पंजीकरण के आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि 19 जून, 2023 को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक बुलाने के समय याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय नहीं हुआ था, इसलिए विभागीय पदोन्नति समिति नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी।''
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