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हिमाचल प्रदेश
Parwanoo फूड यूनिट पर कथित तौर पर अल्प्राजोलम बनाने का आरोप
Ratna Netam
12 Feb 2026 2:52 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: ड्रग्स के गैर-कानूनी बनाने पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पिछले हफ्ते परवाणू के कामली गांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सील कर दिया। आरोप है कि वहां एल्प्राजोलम समेत साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का बिना इजाज़त प्रोडक्शन हो रहा था। यह रेड 6 फरवरी को की गई थी। पुलिस ने पहले दिल्ली में एल्प्राजोलम की एक क्वांटिटी ज़ब्त की थी। एल्प्राजोलम एक एंटी-एंग्जायटी दवा है जिसका अक्सर इसके नींद लाने वाले असर के लिए गलत इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही, टैबलेट और कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट भी ज़ब्त किए गए थे। ज़ब्त किए गए सामान में एक टैबलेट कम्प्रेशन मशीन और एक कैप्सूल सिफ्टर ड्रायर ट्रे शामिल हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच चल रही है।
इस बात की पुष्टि करते हुए, स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने कहा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रेड के दौरान राज्य के अधिकारियों को शामिल किया था। हालांकि, चूंकि यूनिट के पास फूड लाइसेंस था, इसलिए यह गाजियाबाद में मौजूद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के नॉर्थ इंडिया ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि राज्य के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के। डॉ. कपूर ने कहा कि सर्च के दौरान साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मिलने पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से मदद मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी कार्रवाई के लिए गाजियाबाद में FSSAI ऑफिस को एक रिपोर्ट भेजी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, खासकर बद्दी जैसे इंडस्ट्रियल हब में, जहाँ फूड-लाइसेंस वाली यूनिट्स कथित तौर पर रेगुलेटरी गैप का फायदा उठाकर चुपके से एलोपैथिक दवाएँ बनाती हैं, जिसमें साइकोट्रोपिक और नारकोटिक दवाएँ भी शामिल हैं। क्योंकि राज्य लेवल के फूड सेफ्टी अधिकारियों के पास ऐसी यूनिट्स पर इंस्पेक्शन की पावर नहीं होती, इसलिए अधिकारियों का मानना है कि इस अधिकार क्षेत्र की कमी का गलत फायदा उठाकर गैर-कानूनी फायदे उठाए जा रहे हैं।
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