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Palampur जयसिंहपुर के पूर्व विधायक रविंदर धीमान ने आरोप लगाया है कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के आयुष और खेल मंत्री यदविंदर गोम्मा का निर्वाचन क्षेत्र में एक स्टोन क्रशर प्रोजेक्ट में नियमों का उल्लंघन करते हुए 40 प्रतिशत हिस्सा है। पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए धीमान ने इस मामले की निष्पक्ष जांच, सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पुष्टि और जांच के नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग की। धीमान ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति निजी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता और RTI कानून के तहत मिली जानकारी से मौजूदा मंत्री के एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में कथित तौर पर शामिल होने और हितों के टकराव (conflict of interest) की संभावना पर सवाल उठते हैं।
बीजेपी नेता ने कहा कि इस मामले की जांच 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 9 दिसंबर, 2025 को स्टे ऑर्डर (रोक का आदेश) दिए जाने के बावजूद जयसिंहपुर में प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रहा।
हालांकि, गोम्मा ने गुरुवार को जारी एक बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी फर्म के साथ साझेदारी करने में कुछ भी गैर-कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि साझेदारी का एग्रीमेंट (partnership deed) करने से पहले उन्होंने सभी संबंधित कानूनी पहलुओं की जांच की थी और उसके बाद ही कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। कोर्ट की कार्यवाही के बारे में गोम्मा ने कहा कि हाई कोर्ट ने 8 जनवरी, 2026 को स्टे ऑर्डर हटा दिया था, जिसके बाद निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति मिल गई थी। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई गड़बड़ी साबित होती है, तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।
धीमान ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों और जवाबी आरोपों से स्टोन क्रशर के मालिकाना हक के ढांचे, साझेदारी एग्रीमेंट की शर्तों और संबंधित सरकारी व अदालती रिकॉर्ड पर सबकी नज़रें टिकने की संभावना है।
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