- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- स्कूल बसों में...
शिमला न्यूज़: स्कूल बसों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्कूल बसों, टेंपो ट्रैवलर्स, वैन और ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों का पालन हुआ या नहीं, इस पर भी शिक्षा विभाग की नजर रहेगी। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उप निदेशक को पत्र लिखा जा चुका है। कहा गया है कि स्कूल बसों की सही चेकिंग की जाए। परिवहन विभाग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया था। विभाग ने उप निदेशकों को अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा है। स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल, उसकी कड़ी निगरानी की जाए।
स्कूल बस, टेंपो ट्रैवलर, वैन व बच्चों सहित अन्य वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बैठाना सुनिश्चित करें। बस व अन्य वाहनों के अंदर व बाहर यह भी लिखना होगा कि वाहन में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है. उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, ताकि अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके। ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। स्कूलों को बसें चलाने से पहले पास करना अनिवार्य होगा। निजी स्कूलों को पास और फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। बिना स्पीड गवर्नर के बस को पास नहीं किया जाएगा। खिड़कियों पर ग्रिल भी लगानी होगी। स्कूल बसों को निर्धारित गति से चलाने के लिए एंटी टेंपरिंग स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा। बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस लगाना भी अनिवार्य किया गया है। स्कूल प्रबंधकों को स्कूल का नाम, स्कूल बस के आगे व पीछे व स्कूल ड्यूटी को स्वयं तथा किराए की बसों पर गहरे पीले रंग से लिखना अनिवार्य होगा।