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जेबीटी यूनियन की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, बीएड डिग्री धारकों के जेबीटी टेट देने पर रोक
न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता जेबीटी अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई करते हुए बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। यह फैसला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की सलाह पर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है। जेबीटी यूनियन के अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की पांच नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र किया गया था। गौरतलब है कि कोर्ट ने जेबीटी भर्तियों से ही जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था कि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाना जरूरी है।