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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षित और मोटर योग्य सड़क उपलब्ध होने तक, शिमला के चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी (AIMSS) अस्पताल में ओपीडी सेवाएं संचालित न करें। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए राज्य अधिकारियों को तब तक केवल आईजीएमसी, अस्पताल, शिमला से ही ओपीडी सेवाएं संचालित करने का निर्देश दिया। इसने सचिव (स्वास्थ्य) और अधीक्षण अभियंता, चतुर्थ सर्किल, एचपीपीडब्ल्यूडी, शिमला को 21 अक्टूबर तक उपरोक्त कार्यों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने ये निर्देश एक जनहित याचिका पर पारित किए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार ने उचित सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए बिना ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चमियाना खोल दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने सचिव (स्वास्थ्य) की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा, जिसमें दर्शाया गया कि केवल सुपर स्पेशियलिटी विभागों जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियो-थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी से संबंधित ओपीडी सेवाओं को एआईएमएसएस चमियाना, शिमला में स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि उक्त विभागों के लिए अन्य आपातकालीन और इनडोर रोगी सेवाएं आईजीएमसी, शिमला में प्रदान की गई हैं। इसमें आगे उल्लेख किया गया कि वर्तमान में एआईएमएसएस, चमियाना के परिसर में कोई कैंटीन/कैफेटेरिया संचालित नहीं है। कर्मचारियों और रोगियों के लिए परिवहन सुविधा भी अपर्याप्त है।
यह भी कहा गया कि आईजीएमसी, शिमला के प्रिंसिपल को एचआरटीसी से बसें किराए पर लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एचआरटीसी ने बसों और कर्मचारियों की अपनी कमी के कारण चिकित्सा कर्मचारियों के परिवहन के लिए समर्पित बसें प्रदान करने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान, अदालत के ध्यान में लाया गया कि चिकित्सा आपात स्थिति में, अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क भी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, भटाकुफर से चमियाना अस्पताल तक 3 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहां तक कि इस क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहुत खराब है और अस्पताल में कोई पुलिस चौकी भी नहीं है। वर्तमान में AIMSS में एक भी दवा की दुकान नहीं चल रही है। उपरोक्त आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि कम से कम शिमला शहर को उचित सड़क संपर्क प्रदान किए जाने तक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ओपीडी के संचालन को स्थगित करना वांछनीय होगा।
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Payal
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