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हिमाचल प्रदेश
केवल जरूरत आधारित संस्थान ही खोले जाएंगे, बजट और स्टाफ की व्यवस्था होगी: Agnihotri
Ratna Netam
22 March 2025 5:32 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा कि राज्य सरकार केवल जरूरत आधारित संस्थान खोलेगी, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने मुफ्त में सुविधाएं बांटी थीं और केवल सत्ता में वापसी के लिए संस्थान खोले थे। नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिना स्टाफ या बजट का प्रावधान किए 1,000 से अधिक सरकारी संस्थान खोले थे। उन्होंने कहा, "हम संस्थानों को लापरवाही से नहीं बल्कि सोच-समझकर खोल रहे हैं। यही कारण है कि केवल 35 संस्थान खोले गए हैं। हम शिक्षा, जल संसाधन और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए युक्तिकरण कर रहे हैं।" अग्निहोत्री ने कहा कि जरूरत आधारित संस्थान योग्यता के आधार पर खोले जाएंगे, लेकिन राज्य के संसाधनों को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार ने राजनीतिक कारणों से 1,000 संस्थानों को अधिसूचित किया था, लेकिन कर्मचारियों के लंबित बकाए का भुगतान करने की जहमत नहीं उठाई।"
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम करते हुए लोगों की मांग पर खोले गए 1000 संस्थानों को डी-नोटिफाई किया है। उन्होंने कहा कि आपने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी और मंत्रिमंडल गठन से पहले ही हमारी सरकार द्वारा एक साल में खोले गए संस्थानों को बिना किसी मापदंड या तर्क का पालन किए डी-नोटिफाई कर दिया गया। यह फैसला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पांच दिन पहले बिना बजटीय प्रावधान के 22 नए कॉलेज अधिसूचित किए थे, लेकिन हमने उन सभी को क्रियाशील कर दिया है। रणधीर शर्मा ने बजटीय प्रावधान के साथ कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों का ब्यौरा मांगा। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल और ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों के लिए उपलब्ध कराए गए फंड का ब्यौरा मांगा और यह भी पूछा कि डी-नोटिफाई किए गए कितने संस्थानों को फिर से खोला गया है।
पालमपुर विधायक आशीष बुटेल के सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि पिछले तीन वर्षों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) के तहत 637 मामले और धारा 3(2) के तहत 2,690 मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा, "एफआरए अधिनियम, 2006 यूपीए शासन के दौरान पारित एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य आदिवासी लोगों और वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। भाजपा सरकार ने एफआरए अधिनियम के तहत केवल छह मामलों को मंजूरी दी थी और अब हमारी सरकार इसे लागू करेगी ताकि हजारों वनवासियों को इसका लाभ मिल सके।" शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य में कुल 452 स्टोन क्रशर में से 342 काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इन स्टोन क्रशरों से 2024-25 के दौरान रॉयल्टी के रूप में 127.67 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।"
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