हिमाचल प्रदेश

छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को एक साल का जेल, 10 हजार का भी लगा जुर्माना

Kunti Dhruw
31 Dec 2021 1:47 PM GMT
छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को एक साल का जेल, 10 हजार का भी लगा जुर्माना
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा ने छेड़छाड़ के दोषी एक शिक्षक को एक साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिमाचल प्रदेश : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा ने छेड़छाड़ के दोषी एक शिक्षक को एक साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि चुकता न करने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।

दोषी व्यक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में आईटी शिक्षक के पद पर सेवारत था। दोषी के खिलाफ एक नाबालिग से छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत फरवरी 2020 में हमीरपुर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। दोषी की पहचान अतिम सोंखला पुत्र मोहिंद्र सिंह गांव भदरुन डाकघर धनेटा तहसील नादौन जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पीडि़ता के मेडिकल और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 20 गवाह पेश हुए। इस मामले की पैरवी जिला न्यायावादी कपिल देव शर्मा ने की है।
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