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धार्मिक स्वतंत्रता कानून से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब, जुर्माने को तैयार रहे सरकार
न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून को चुनौती देने से जुड़े मामले में सरकार को जवाब दायर करने के लिए तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जवाब दायर न करने की स्थिति में सरकार पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की ओर से जवाब दायर न करने पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मामले पर मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने उक्त कानून के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून अधिनियम 2019 के प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के विरोधाभासी हैं। ये प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।