हिमाचल प्रदेश

Nurpur जड़ी-बूटी चोरी मामले में कोर्ट का फैसला

Kiran
5 July 2026 1:21 PM IST
Nurpur जड़ी-बूटी चोरी मामले में कोर्ट का फैसला
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Nurpur नूरपुर जवाली के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने शनिवार को मंडी जिले के तीन लोगों, हल्कू राम, सुरजीत सिंह और नानक चंद को चोरी और गैर-कानूनी तरीके से जंगल की जड़ी-बूटियां ले जाने के एक मामले में दोषी ठहराया। जवाली के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) रवि कुमार के मुताबिक, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शशि कांत ने दोषियों को एक साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक महीने की और साधारण कैद काटनी होगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने तीनों को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट-1927 के सेक्शन 41, 42 के तहत बिना वैलिड परमिट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के औषधीय जड़ी-बूटियां ले जाने के लिए तीन महीने की साधारण कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने Covid-19 महामारी के दौरान 10 जून, 2021 को कोटला के पास एक ट्रक (HP 65A-9011) को रोका था और उसमें से अलग-अलग तरह के औषधीय पौधों की भारी मात्रा में जंगली जड़ी-बूटियाँ बरामद की थीं, जिन्हें बिना किसी परमिट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरी इजाज़त के 220 बैग में गैर-कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था।

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