हिमाचल प्रदेश

पुलिस के शिकंजे में कुख्यात तस्कर कोबरा

Subhi
25 March 2024 3:13 AM GMT
पुलिस के शिकंजे में कुख्यात तस्कर कोबरा
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राज्य के गृह सचिव ने शनिवार को नूरपुर पुलिस जिले के तहत फतेहपुर उपमंडल के गोलवां गांव के कथित ड्रग तस्कर नीरज कुमार उर्फ कोबरा के खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया। जानकारी के अनुसार, गृह सचिव-सह-निरोध प्राधिकरण, शिमला ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम की धारा 3 (1) के तहत हिरासत आदेश जारी किया।

इस आदेश के तहत, पुलिस बार-बार अपराध करने वालों को तीन महीने की हिरासत में रख सकती है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकारी मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को भी जब्त कर सकते हैं।

पहले, उन ड्रग तस्करों के खिलाफ वित्तीय जांच की जा सकती थी जिनके पास से व्यावसायिक मात्रा में (250 ग्राम हेरोइन/चिट्टा, 1 किलो चरस) नशीला पदार्थ बरामद किया जाता था। अब, हालांकि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के लागू होने से सभी आदतन तस्करों की वित्तीय जांच का मार्ग प्रशस्त हो गया है, भले ही उनके पास से कितनी भी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई हो।

नूरपुर के एसपी अशोक रतन ने कहा, “उन्हें 26 अक्टूबर को अटाहारा में 50.46 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ और पिछले साल 19 अप्रैल को 38.40 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था। 23 मार्च, 2021 को पुलिस ने उन्हें 112.89 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।”

उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ हिरासत आदेश प्राप्त करने का प्रस्ताव पिछले साल 18 नवंबर को प्रस्तुत किया गया था।





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