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Nurpur,नूरपुर: खनन विभाग द्वारा प्रदेश भर में नदियों व खड्डों में खनन गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में अवैध खनन का खेल जारी है। कुछ स्टोन क्रशर मालिक दिनदहाड़े अवैध खनन कर रहे हैं। शनिवार को कांगड़ा जिले के जवाली उपमंडल के हरियां गांव Harian Village में अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया, जब देहर खड्ड से खनिज निकालने का वीडियो वायरल हुआ। प्रदेश की नदियों व खड्डों में खनन गतिविधियों पर 1 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सतत रेत खनन दिशा-निर्देश, 2016 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। मानसून के मौसम में नदियों, खड्डों व अन्य जल निकायों में खनिज (कच्चा माल) भंडार को फिर से भरने के लिए लगाए गए प्रतिबंध का उद्देश्य विफल हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र में यह खेल जारी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नदी तल से केवल एक मीटर की खुदाई की अनुमति दी गई है।
हालांकि, निचले कांगड़ा क्षेत्र में खनिज निकालने के लिए चक्की, छोंछ और ब्यास नदियों में 2 से 5 मीटर गहरी खाई खोदकर जेसीबी और पोकलेन मशीनें कहर बरपा रही हैं। खनन माफिया की बेशर्मी और उनके कथित राजनीतिक संबंध अंतर-राज्यीय सीमा से सटे इलाकों में इस प्रथा पर अंकुश लगाने में बाधा बन रहे हैं। नूरपुर के खनन अधिकारी नीरज कांत ने बताया कि उन्होंने शनिवार को जवाली के हरियां गांव के दो स्टोन क्रशर - विपाशा स्टोन क्रशर और जतिंदर स्टोन क्रशर के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उन्हें लीज क्षेत्र से बाहर अनधिकृत खनन गतिविधियां करने, खनन में मशीनरी का उपयोग करने और लीज क्षेत्र में लीज सीमा स्तंभों की अनुपस्थिति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कांत ने कहा कि स्टोन क्रशरों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवधि समाप्त होने के बाद वह राज्य भूविज्ञानी और खनन विभाग के निदेशक को उनके खनन पट्टे रद्द करने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के नियम 71 और 71 ए के तहत दंडनीय अपराध किया है।
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Payal
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