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Shimla,शिमला: खुले क्षेत्रों में गंदगी फैलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए शिमला नगर निगम ने पूरे शहर में नो-गारबेज जोन बनाने का निर्णय लिया है। इन नो-गारबेज जोन में गंदगी फैलाने पर सख्त पाबंदी होगी और ऐसा करने वाले पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने पूरे शहर में नो-गारबेज जोन की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह काम दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में नगर निगम एक मेटल डिस्प्ले बोर्ड लगाएगा, जिस पर 'नो-गारबेज जोन' लिखा होगा। बोर्ड पर नगर निगम के अधिकारियों के संपर्क नंबर भी होंगे। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो इन क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। दूसरे चरण में इन नो-गारबेज जोन में निगरानी कैमरे (CCTV) लगाए जाएंगे। इससे नगर निगम उन लोगों की पहचान कर सकेगा जो इन जोन में लगातार गंदगी फैला रहे हैं।
नगर निगम शिमला के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतन चौहान, जो संयुक्त आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिमला को कूड़ा-मुक्त बनाना और पूरे शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम को सभी संवेदनशील क्षेत्रों को नो-गारबेज जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, "अब तक नगर निगम द्वारा 60 नो-गारबेज जोन की पहचान की गई है, जहां नो-गारबेज जोन के बोर्ड लगाए गए हैं। कूड़े-कचरे के लिए संवेदनशील और अधिक हॉटस्पॉट की भी पहचान की जा रही है, जहां कूड़ा-कचरा रोकने के लिए ये बोर्ड लगाए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि दूसरे चरण का काम, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, मानसून सीजन खत्म होने के बाद शुरू होगा। इस बीच, मेयर सुरेंद्र चौहान ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि इस पहल से शिमला को कूड़ा-कचरा मुक्त बनाने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। "इससे न केवल लोगों को खुले क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा फैलाने से रोका जाएगा, बल्कि लोगों में सार्वजनिक स्थानों और अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी।
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Payal
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